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आष्टा – *संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज*

आष्टा – *संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज*

*दिनेश शर्मा आष्टा हलचल*

आष्टा – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई । आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करना प्रतिबंधित है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं । इसके लिए एफएसटी दलों का गठन किया गया है । इसी के चलते आष्टा एसडीएम स्वाति मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत्ति विरूपण एफएसटी दल प्रभारी श्री देवी प्रसाद वर्मा द्वारा अपने दल के साथ संसदीय क्षेत्र 21 -देवास के अंतर्गत भीमपुरा ग्राम रोड आष्टा के भ्रमण के दौरान बिजली के खंबे पर राजनैतिक दल का झण्डा लगा पाया गया । यह झण्डा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाना बताया गया । आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए दल प्रभारी श्री देवी प्रसाद वर्मा द्वारा शासकीय संपत्ति को विरूपित करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत थाना आष्टा जिला सीहोर में एफआईआर दर्ज की गई ।

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