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शराब पीकर कार चलाने पर , मोटर व्हीकल एक्ट में ऑल्टो कार जप्त , माननीय न्यायालय ने कार चालक पर 16000 का जुर्माना किया।

 

शराब पीकर कार चलाने पर , मोटर व्हीकल एक्ट में ऑल्टो कार जप्त , माननीय न्यायालय ने कार चालक पर 16000 का जुर्माना किया।

*दिनेश शर्मा आष्टा हलचल*

बीती 23.04.20250 आष्टा थाने ने शराब के नशे में कार चालक को बात करते हुए कार चालक सुनील पावर पिता हरिसिंह पवार निवासी खातेगांव देवास के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ऑल्टो कार को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में दिनांक 22.05.2025 को माननीय न्यायालय आष्टा के द्वारा कार चालक सुनील पवार के विरुद्ध 16000 रूपए का mv act का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला गया।

आष्टा पुलिस की नागरिकों से अपील वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करे एवं यातायात नियमों को पालन करे।

नाम आरोपी सुनील पवार पिता हरिसिंह पवार निवासी खातेगांव देवास

अल्टो कार क्रमांक MP 04 CL 5932

विशेष भूमिका:
निरीक्षक गिरीश दुबे,
उपनिरीक्षक अविनाश भोपले

आरक्षक होविंद सिंह यादव एवं
थाना आष्टा का स्टाफ।

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