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प्रधान संपादक:- श्री दिनेश शर्मा
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आष्टा – आपूर्तिकर्ता एजेंसी की अनुमति के बिना संचालित फ्यूल पंप पर की गई कार्रवाई ,4759 लीटर डीजल जब्त कर फ्यूल पंप किया गया सील* *डीजल की कीमत 3,33,130 रुपए हे*

 

*आष्टा – आपूर्तिकर्ता एजेंसी की अनुमति के बिना संचालित फ्यूल पंप पर की गई कार्रवाई ,4759 लीटर डीजल जब्त कर फ्यूल पंप किया गया सील*

*डीजल की कीमत 3,33,130 रुपए हे*

दिनेश शर्मा आष्टा हलचल*

कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील बोहित, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं जाँच दल द्वारा आष्टा के जावर जोड़ स्थित साहिल बायो फ्यूल पंप को आपूर्तिकर्ता एजेंसी की अनुमति के‍ बिना संचालित करने पर 4759 लीटर डीजल जब्त कर पंप को सील कर दिया गया है। जब्त किए गए डीजल की कीमत 03,33,130 रूपये है।

 

इसके साथ ही पंप से फ्यूल के सैंपल भी लिए गए। इसी प्रकार जांच दल द्वारा आष्टा के मालीबांया स्थित साईं फिलिंग स्टेशन (फ्यूल पंप) पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पाने जाने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है

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