*प्रतिबंधित चाइनीस मांझा बेचने वालों के खिलाफ आष्टा पुलिस ने की कार्यवाही *
*दिनेश शर्मा आष्टा*
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आने वाले त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए चाइनीज मांझे पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे व उनकी टीम द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान कस्बे में पतंग व माझा बेचने वालों को चेक किया गया । चेकिंग के दौरान एक दुकानदार प्रतिबंध चाइनीस मांझा बेचता पाया गया जबकि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय जिला सीहोर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चाइनीस मांझा नहीं बेचने हेतु संपूर्ण सीहोर जिले में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। जिस पर पुलिस द्वारा दुकानदार से उक्त मांझा विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवज्ञा करने पर दुकानदार के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक27/25 आरोपी सोहेल पिता शब्बू राईन उम्र 19 साल निवासी आष्टा दर्ज कर विवेचना में लिया गया|